सेल प्रबंधन ने विस्थापितों को 7 दोनों का दिया अल्टीमेटम, नहीं तो होगी कानूनी कार्रवाई
Chaibasa ः गुवा सेल प्रबंधन ने आज शुक्रवार को एक नोटिस जारी कर दिशा निर्देश दिया है कि पूर्व में जारी नोटिस वि/गोम 2025/1163 दिनांक 28/05/के संदर्भ में गुवा में रेलवे साइडिंग विस्तारीकरण के चलते निम्नलिखित क्षेत्रों में सूचीबद्ध निवासियों को पुण: सूचित किया जाता है कि वे तुरंत ही नवनिर्मित बिरसा नगर।।(184) आवासीय इकाइयां मैं पुनर्वास हेतु प्रस्थान करें और वर्तमान में किए गए अतिक्रमण को खाली करें। जिसमें नानक नगर,(ढिपा साई), स्टेशन कॉलोनी, पुट साइडिंग क्षेत्र, डीबी क्षेत्र, डीवीसी सब स्टेशन, जाटा हाटिंग, पंचायत भवन शामिल है। इस संबंध में गुवा ओर माइंस के संपदा विभाग से आवंटन पत्र सात दिनों की अवधि के के भीतर प्राप्त किया जाना आवश्यक है। यदि निर्धारित समय अवधि में आवंटन प्राप्त नहीं किया जाता है अथवा स्थल खाली किया नहीं जाता है तो लोक परिसर (अपराधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अंतर्गत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया आरंभ की जाएगी।