मुआवजा राशि दिलाने के नाम से जिला भू-अर्जन विभाग का कार्यालय द्वारा सम्पोतिष दलाल जिला में सक्रिय : रामहरि गोप
रैयत मछुआ बारला (18) से दो लाख पचास हजार रुपए (2,50,000) का ठगी किया दलाल श्री बिनोद बिरूली
उकुगुटु चौक से काटभारी, भरभरिया भाया कुमारडुंगी PWD सड़क चौड़ीकरण का मामला
चाईबासा : उकुगुटु चौक से काटभारी, भरभरिया भाया कुमारडुंगी PWD सड़क चौड़ीकरण का मामला सामने आने पर शुक्रवार को एंटी करप्शन ऑफ इंडिया के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष रामहरि गोप ने रैयत मछुआ बारला को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचे सड़क चौड़ीकरण निर्माण में रैयतों को भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा भुगतान में बड़ी संख्या में अनियमितता मुआवजा राशि दिलाने के नाम से जिला भू-अर्जन विभाग का कार्यालय द्वारा सम्पोतिष दलाल श्री बिनोद बिरूली, ग्राम- सेरेंगबिल, प्रखंड-तांतनगर पश्चिम सिंहभूम का स्थायी निवासी हैं। उनके द्वारा रैयत मछुआ बारला (18) पिता- स्व. बुआ बारला ग्राम- पुंडीगुटू, प्रखंड तांतनगर, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा का स्थायी निवासी है, से दो लाख पचास हजार रुपए (2,50,000) का ठगी किया गया है।
जानकारी के अनुसार विभागीय अधिकारी नाजीर द्वारा रैयतों को सलाह दी जाती है कि बिनोद बिरूली से संपर्क कर जिला मुख्यालय चाईबासा का महाराष्ट्र बैंक में खाता खोलवाना है। जबकि मछुआ बारला का खाता पूर्व से ही चाईबासा के ECO बैंक में खाता खोला जा चुका है। इसके बावजूद महाराष्ट्र बैंक में खाता खोलने के लिए दबाब बनाया जाता है। जब रैयत खाता खोलता है खोलते ही पासबुक को बिनोद बिरूली के द्वारा जब्त कर रख लिया था। विभागीय कार्यालय द्वारा बिनोद बिरूली को सूचना मिल जाती है कि उक्त विशेष व्यक्ति के खाता में राशि चला गया है।
सूचना मिलते ही मछुआ बारला को बुला कर दिनांक 7-10-2023 को दो लाख साठ हजार रूपये (2.60.000/-) का निकासी करा कर बिनोद बिरूली अपने दो लाख पचास हजार रुपये (2,50,000) विभागीय कार्यालय के नाम पर रख लिया गया है। और भी कई ऐसे रैयतों से कार्यालय के नाम पर बड़ी पैमाने पर पैसा वसूली कर लेता है। इस गैर कानूनी कार्य में विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारियों की संलिप्तता से इन्कार नहीं किया जा सकता है।
उन्होंने मांग कि है कि दिनांक 7- 10- 2023 को महाराष्ट्र बैंक का सी. सी. टीवी फुटेज को खंगालते हुए इस भ्रष्ट कार्यों में संलिप्त दलाल कर्मचारी एवं अधिकारियों पर उच्च स्तरीय टीम गठित कर जॉच की जाए और उन पर शक्ति से कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए मछुआ बारला से वसूली कि गई राशि को वापस लौटा दिया जाए।