पश्चिमी सिंहभूम में ग्राम मुण्डा पदों पर हुई नई नियुक्तियां
संतोष वर्मा
Chaibasa ः पश्चिमी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त चंदन कुमार के द्वारा जिला अंतर्गत रिक्त मानकी व मुंडा पदों पर नियुक्ति आदेश के आलोक में ग्रामसभा द्वारा चयनित और अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में गुलिया बाहन्दा को गोईलकेरा अंचल के मौजा सोंवा, थाना नं-293 का ग्राम मुण्डा, सोबन चातर को जगन्नाथपुर अंचल के मौजा रेंगाड़बेड़ा थाना नं-500 का ग्राम मुण्डा, नरायण चातर को मंझगांव अंचल के मौजा बेताजोरी थाना नं-338 का ग्राम मुण्डा, सनिका पुरती को बंदगांव अंचल के मौजा कुन्द्रुगुटू थाना नं-323 का ग्राम मुण्डा और जुरा हेमरोम को बंदगांव अंचल के मौजा खण्डा थाना नं-309 का ग्राम मुण्डा पद पर नियुक्ति का अनुमोदन इस शर्त पर दिया जाता है कि ये निम्नलिखित में से किसी भी कारण से उपायुक्त के द्वारा बर्खास्त किया जा सकेगा :-
1. रैयत के हित में काम नहीं करने पर
2. रैयत को तकलीफ़ देने पर
3. चाल चलन ख़राब होने पर
4. हुक़ूक़नामा पट्टा के शर्त के ख़िलाफ़ काम करने पर
5. मालगुज़ारी किस्त एक साल तक जमा नहीं होने पर
6. अपने मौजा (गांव) में वास नहीं करने पर
7. नालायक होने पर
8. मौजा में घटना का जानकारी पुलिस को ना देने या सहयोग नहीं करने पर।
9. सरकारी पदाधिकारी को रसद व अन्य सहयोग ना करने पर, इत्यादि।
उक्त के संदर्भ में बताया गया कि उपरोक्त के लिए बर्खास्तगी हेतु कोई सरकारी पदाधिकारी या रैयत, उपायुक्त महोदय के न्यायालय में मुंडा/मानकी के ख़िलाफ़ शिकायत कर सकेगा। बर्खास्त किए जाने पर इनके किसी भी वारिश को कभी मुंडा/मानकी बहाल होने का हक नहीं होगा। ये नियम हुक़ूक़नामा शर्त 22 से 29 में वर्णित है और पूर्व से कार्यरत मुंडा/मानकी पर भी लागू है। मौजावार हुक़ूक़नामा (Record of Rights) की सत्यापित प्रति रैयत द्वारा कोल्हान अधीक्षक के कार्यालय में शुल्क दे कर प्राप्त की जा सकेगी।