जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु का प्रयास लाया रंघ, मनोहरपुर व नोवामुण्डी प्रखंड क्षेत्र के 10 गांव को मिलेगा शीघ्र राज्सव गांव का दर्जा

विधायक सोनाराम सिंकु नें उठाया था बिधानसभा में आवाज, सरकार नें दी मंजूरी


चाईबासा/संतोष वर्मा: सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र के जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में पड़नें वाले मनोहरपुर प्रखंड व नोवामुण्डी प्रखंड क्षेत्र के 10 गांव को राज्सव गांव का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर ग्रामीणों द्वारा कई वर्षो से मांग किया जा रहा था।अंत में ग्रामीणों नें जगन्नाथपुरविधायक सोनाराम सिंकु से मिलकर अपनी मांग को बिधानसभा में रखते हुए पुरा करने का मांग किया गया था।इसी मांग के आलोक में जगन्नाथपुर विधायक सोनाराम सिंकु नें सरकार के समक्ष सदन में रखते हुए उन दस ग्राम को राज्सव गांव का दर्जा देने की मांग सदन में सरकार के समक्ष रखते हुए बिधानसभा अध्यक्ष से सवाल किया गया।इसी सवाल के जबाब पर सदन के अध्यक्ष नें विधायक सोनाराम सिंकु को सरकार के द्वारा जबाब दिया कीपश्चिमी सिंहभूम जिला ईकाई के मनोहरपुर प्रखण्ड के दीघा पंचायत के ग्राम-थोलकोबाद, तिरिलपोसी, नयागांव, दीघा, बिटकिलसोय, बलिवा, कुमड़ी एवं नोबामुण्डी प्रखण्ड के मेधाहातुबुरू (उत्तरी) पंचायत में ग्राम-करमपदा, नवागांव, भनगांव बसे है। सरकार के ग्राम सूची में इन गांवों का नाम शामिल भी है।



सरकार के द्वारा दिया गया जबाब
यह भी कहा गया सोनाराम सिंक, स०वि०स० से प्राप्त गैर सरकारी संकल्प की सूचना। एप दिनांक 02.08.2024 को यह सभा अभिस्ताव करती है कि वह पश्चिमी सिंहभूम जिला ईकाई के मनोहरपुर प्रखण्ड के दीघा पंचायत के ग्राम-थोलकोबाद, तिरिलपोसी, नयागांव, दीघा, बिटकिलसोय, बलिवा, कुमड़ी एवं नोबामुण्डी प्रखण्ड के मेधाहातुबुरू (उत्तरी) पंचायत में ग्राम-करमपदा, नवागांव, भनगांव बसे है। सरकार के ग्राम सूची में इन गांवों का नाम शामिल भी है। अतः जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-23011/33/2010 FRA, दिनांक-08.11.2013 के आलोक में अनु० जनजाति, अनु० जाति, अल्प० एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

झारखण्ड सरकार

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

ज्ञापांक :- 02/रा०स्था०वि०स०-34/2024. २५००/रा०. दिनांक-01-8-2024

प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक- 1263/वि०स०, दिनांक-25.07.2024 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय / सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/तिभागीय प्रशाखा-12 (सनन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। ۱

उक्त सारण्डा स्थित सभी 10 वन ग्रामों को झारखण्ड सरकार राजस्व गांव में परिवर्तित करावें।

सरकारी आवेदन

ज्ञातव्य हो कि जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-23011/33/2010 FRA, दिनांक-08.11.2013 (Conversion of all villages, old habitations, unsurveyed villages etc. into revenue villages under section 3(1) (h) of the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006) के कंडिका-5 में अंकित है-"It is requested that the above clarifications/ procedure may be brought to the notice of all the implementing agencies in your State/Union Territory for guidance and necessary action. This Ministry may be apprised of the action taken for conversion of forest villages into revenue villages at an early date." अतएव वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) के तहत् परिवर्तित किया जाना है। अतः जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक-23011/33/2010 FRA, दिनांक-08.11.2013 के आलोक में अनु० जनजाति, अनु० जाति, अल्प० एवं पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित कराने हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।
झारखण्ड सरकार राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।
ज्ञापांक :- 02/रा०स्था०वि०स०-34/2024. २५००/रा०. दिनांक-01-8-2024
प्रतिलिपि अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक- 1263/वि०स०, दिनांक-25.07.2024 के प्रसंग में उत्तर की 200 (दो सौ) प्रतियों के साथ/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय / सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रधान आप्त सचिव/तिभागीय प्रशाखा-12 (सनन्वय) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। ۱

Post a Comment

Do live your Comments here! 👇

Previous Post Next Post