मामलाः ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमिटी और आदिवासी हो समाज युवा महासभा केंद्रीय समिति के संयुक्त तत्वाधान में 30 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्तर पर रेल रोको आंदोलन किया गया था
चाईबासा/संतोष वर्मा: हो भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची ने शामिल करने हेतु ऑल इंडिया हो लैंग्वेज एक्शन कमिटी और आदिवासी हो समाज युवा महासभा केंद्रीय समिति के संयुक्त तत्वाधान में 30 जनवरी 2019 को राष्ट्रीय स्तर पर रेल रोको आंदोलन किया गया था।
आंदोलन के दौरान चाईबासा रेलवे स्टेशन में भूषण पाठ पिंगुआ,पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष, ईपील सामड केंद्रीय अध्यक्ष युवा महासभा सह तत्कालीन महासचिव, बिर सिंह बुड़ीउली पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष और शेर सिंह बिरुवा जिला अध्यक्ष युवा महासभा व अन्य पर रेलवे आवागमन को अवरुद्ध करने के लिए रेलवे एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
चार साल के बाद आज उस मामले की सुनवाई करते हुए रेलवे कोर्ट के मैजिस्ट्रेट मंजीत कुमार साहू की अदालत ने सभी आंदोलकारियों को बइज्जत बरी कर दिया।