पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत निर्धारित स्थल अध्ययन यात्रा के क्रम में चाईबासा परिसदन के सभागार में झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता एवं समिति के सदस्यों की हुई बैठक
सभापति ने निर्देश दिया कि सभी कार्यालय परिसरों में सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट्ट अनिवार्य रूप से लगाया जाए
सभापति सरयु राय ने कहा कि सेवा का गारंटी अधिनियम के तहत दोष सिद्ध या दोषमुक्त मामलों की पूरी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए
Chaibasa: पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत निर्धारित स्थल अध्ययन यात्रा के क्रम में गुरूवार को चाईबासा परिसदन के सभागार में झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त विधान समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता एवं समिति के सदस्य देवेंद्र कुंवर, सदस्य-झ. वि. स. , जिला उपायुक्त चंदन कुमार, पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन, सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त की मौजूदगी में और जिला स्तरीय पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित किया गया।
बैठक में समिति के सभापति द्वारा विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर झारखंड सेवा का गारंटी अधिनियम 2011 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन पर विस्तार से चर्चा किया गया। बैठक में सभापति ने निर्देश दिया कि सभी कार्यालय परिसरों में सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट्ट अनिवार्य रूप से लगाया जाए। बैठक से पूर्व समिति के सभापति एवं सदस्य के चाईबासा परिसदन आगमन पर जिला उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक के द्वारा कक्ष में भेंट कर उनका स्वागत व अभिनंदन किया गया।
बैठक में समिति के सभापति श्री राय ने कहा कि सेवा का गारंटी अधिनियम के तहत दोष सिद्ध या दोषमुक्त मामलों की पूरी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की जाए। सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निर्देश दिया गया कि नागरिकों को समयबद्ध, सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाए। साथ ही यह भी कहा गया कि जिले में अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या, निष्पादन की स्थिति एवं किन्हीं कारणों से सूचना न दी जा सकने वाले मामलों का विस्तृत विवरण तैयार कर समीति को प्रस्तुत किया जाए।
सभापति ने जनता से जुड़े सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने पर बल दिया। सभापति के द्वारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गरीब और असहाय बच्चों को निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत नामांकन की जांच करने, बच्चों के ऊपर किये गए खर्च, बच्चों को दी जाने वाली सुविधा की जानकारी भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।