निरीक्षण के दौरान बिना वैध फूड लाइसेंस या पंजीकरण के व्यवसाय संचालित करते पाए जाने पर कुल 13 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और संबंधित नियमों के तहत अनिवार्य रूप से लाइसेंस या पंजीकरण कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मांस और चिकन के सुरक्षित भंडारण, स्वच्छता मानकों के पालन, स्वच्छ पेयजल उपयोग, कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता तथा अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
विभाग ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस व्यवसाय संचालन करना दंडनीय अपराध है और नियमों का उल्लंघन करने पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान में लाइसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित करने और आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए। निरीक्षण दल में सीएचसी गम्हरिया के संतोष कुमार सहित अन्य कर्मी उपस्थित रहे।
