जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती सुनीला खलको के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जेएसएफसी के परिवहन अभिकर्ता, सहायक गोदाम प्रबंधक और डोर स्टेप डिलीवरी के परिवहन अभिकर्ताओं के साथ बैठक किया बैठक
भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में वर्तमान मानसून को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीएचएच व अंत्योदय कार्ड धारकों को तीन माह का राशन एक साथ दिया जाना है
संतोष वर्मा
Chaibasaःपश्चिमी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त के निर्देशानुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह अगस्त 2025 तक के अवधि के लिए खाद्यान्न के अग्रिम उठाव एवं वितरण के निमित्त आज जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्रीमती सुनीला खलको के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, जेएसएफसी के परिवहन अभिकर्ता, सहायक गोदाम प्रबंधक और डोर स्टेप डिलीवरी के परिवहन अभिकर्ताओं के साथ बैठक का आयोजन किया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में वर्तमान मानसून को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीएचएच व अंत्योदय कार्ड धारकों को तीन माह का राशन एक साथ दिया जाना है। इस हेतु विभाग के द्वारा समय सारणी भी प्रेषित की गई है। आज की बैठक में उक्त समय सारणी के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर विस्तार से चर्चा किया गया है। उन्होंने बताया कि लाभुकों के बीच माह जून 2025 और माह जुलाई 2025 के खाद्यान्न का वितरण 01 जून से 15 जून 2025 तक किया जाएगा और माह अगस्त 2025 के खाद्यान्न का वितरण 16 जून 2025 से 30 जून 2025 तक किया जाना है। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बताया कि वितरण हेतु सभी डीलरों को तीनों माह का तीन बार अंगूठे के माध्यम से बायोमेट्रिक सहमति प्राप्त करना है और अलग-अलग पर्चियां भी देना है।
जिला आपूर्ति में पदाधिकारी ने बताया कि अधिनियम के अंतर्गत किसी माह विशेष के आवंटित खाद्यान्न का उठाव भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से करते हुए झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम में भंडारित किया जाता है, तत्पश्चात झारखंड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम से खाद्यान्न को डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से जन वितरण प्रणाली दुकान तक पहुंचाते हुए लाभुकों के बीच वितरण का कार्य किया जाता है। परंतु भारत सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से माह अगस्त 2025 तक के लिए आवंटित खाद्यान्न का अग्रिम उठाव दिनांक 31 मई 2025 तक कर लिया जाना है.