मामला पदमावती जैन शिशु विद्या मंदिर, जगन्नाथपुर के 8वीं बोर्ड हेतु अनाधिकृत रूप से Quota आवंटित करने का!
जिला शिक्षा पदाधिकारी नें दिया 24 घंटा के अंदर सुभाष हेंब्रम को स्पष्टीकरण का जबाव उपलब्ध कराने का निर्देश, बेतन भी रोका...
रांची डेस्क/हेमंत महाली: पश्चिमी सिंहभूम जिले के शिक्षा विभाग के सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, समग्र शिक्षा परियोजना चाईबासा के सुभाष हेम्ब्रम द्वारा सरकार और शिक्षा विभाग के नियमों को नजर अंदाज कर अपनी मनमानी रवैया अपना कर पर लगा गंभीर आरोप पदमावती जैन शिशु विद्या मंदिर, जगन्नाथपुर के 8वीं बोर्ड हेतु अनाधिकृत रूप से Quota आवंटित करने का मामला प्रकाश में अया है.जबकी श्री हेंब्रम को पूर्व में ही जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा चेताया गया था की इस विद्यालय के प्रचार्य द्वारा छात्रों की संख्या जो दिया गया है यह जांच के घेरे में इसलिए पर रोक लगाया जाता है, इसके वाबजूद श्री हेंब्रम नें पदाधिकारी के आदेश का अवलहेना और विभाग के नियम शर्त के बिरूद्व कार्य किया गया है।
इसी अनैतिक कार्य को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा दिए गए कारण बताओ नोटीस में कहा गया है कि पदमावती जैन शिशु विद्या मंदिर, जगन्नाथपुर के 8वीं बोर्ड में अध्ययनरत् छात्रों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को प्राप्त परिवाद पत्र का जाँच के क्रम में अनियमितता परिलक्षित हुई थी जिसके संबंध में आपको भी बारम्बार निदेशित किया गया था कि उक्त विद्यालय के 8वीं बोर्ड हेतु Quota आवंटित नहीं किया जाए। परंतु आपके द्वारा पदाधिकारी के निदेश की अवेहलना करते हुए तथा बिना अधोहस्ताक्षरी को संज्ञान में दिये संबंधित विद्यालय के 8वीं बोर्ड हेतु 109 छात्रों का Quota आवंटित किया गया है, जो आपके कार्यशैली में प्रश्न चिन्ह उत्पन्न करता है कि गलत मंशा से आपके द्वारा उक्त कार्य को किया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी के आदेश/निदेश का उल्लघंन किया गया है।
साथ ही सुभाष हेंब्रम को निदेश दिया गया है कि उक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 24 घंटे के अंदर कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे कि किस परिस्थिति में आपके द्वारा अधोहस्ताक्षरी के आदेश की अवेहलना कर संबंधित विद्यालय के 8वीं बोर्ड हेतु 109 छात्रों का कोटा आवंटित किया गया है। अन्यथा की स्थिति या असंतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्ति की स्थिति में आपके विरूद्ध आनुशासनिक कार्रवाई हेतु झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, रांची एवं झारखण्ड अधिविध परिषद्, रांची को प्रतिवेदित किया जाएगा। साथ ही साथ संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्ति तक आपका वेतन फरवरी 2026 से अवरूद्ध किया जाता है।
