नियोजन अधिनियम एवं नियमावली का अनुपालन नहीं करने वाले12 संस्थानों को नोटिस जारी


सरायकेला ( दीपक कुमार दारोघा ) : राज्य अंतर्गत वैसे सभी प्रतिष्ठान जहां 10 या उससे अधिक कार्य बल कार्यरत है, को झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियमावली 2022 का अनुपालन करना अनिवार्य है। निजी प्रतिष्ठानों में  सेवा प्रदाता संस्थाएं एवं संवेदक इत्यादि भी इस अधिनियम के दायरे में आते हैं। इसका अनुपालन नही करने वाले नियोजकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रावधान है।

सरायकेला खरसावां जिला की बात करें तो पाएंगे कि अभी तक कुछ संस्थानों द्वारा नियम का अनुपालन पूर्ण रूप से नहीं किया जा रहा है।


इस सम्बन्ध में जिला नियोजन पदाधिकारी श्री रवि कुमार ने बताया कि अब तक जिले में कुल 72 नोटिस विभिन्न संस्थानों को दिया गया है। उन्होंने बताया कि  आज 12 संस्थानों को नोटिस दिया गया है।
इसमें नीलांचल आयरन एंड पावर लिमिटेड, रामकृष्ण फोर्जिंग लिमिटेड यूनिट 5, शापूर्जी पल्लोंजी एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, चतुर्वेदी मेटल सॉल्यूशन, मेसर्स अशोक सिंह कांट्रेक्टर, जय इंटरप्राइजेज, मेसर्स चक्रपाणि बिसवाल, अमलगम स्टील एंड पावर लिमिटेड, नेशनल इंजीनियरिंग, गीतराज इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेजर्स अब्दुल करीम अराक्कल एवं बीएमडब्ल्यू इंडस्टरीज लिमिटेड शामिल हैं।

जिला नियोजन पदाधिकारी, रवि कुमार नें जिले के सभी नियोजक, जिन्होंने अब तक अपना निबंधन नहीं कराया है, से अपील किया है कि इस अधिनियम के तहत यथाशीघ्र अपना निबंधन कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

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