दो नशा कारोबारियों को कोर्ट ने 10-10 साल की सजा सुनायी, जुर्माना भी लगाया


चाईबासा: दो नशा कारोबारियों को कोर्ट ने 10 साल की सजा और एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है. गणेश चंद्र साहू और मानस प्रधान को चाईबासा कोर्ट ने गुरुवार को यह सजा सुनायी है. यह मामला 30 मार्च 2022 का है. चाईबासा पुलिस ने डोडा-पोस्ता की खरीद बिक्री करने और वैध कागजात के बिना परिवहन करने के आरोप में दोनों लोगों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में पुलिस ने बंदगांव थाना में कांड संख्या 11/2022 दर्ज किया था.

पिकअप वैन से बरामद हुआ था डोडा

दरअसल पुलिस ने चक्रधरपुर से आ रही पिकअप वैन को वाहन चेकिंग के दौरान रोका था. पुलिस ने गाड़ी की तलाशी ली. इस दौरान पुलिस ने गाड़ी से डोडा और पोस्ता बरामद किया. अनुसंधान के दौरान में चाईबासा पुलिस ने दोनों नशा कारोबारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. इसके बाद सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र समर्पित किया. जिसके आधार पर कोर्ट ने आज दोनों को सजा सुनायी.

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