उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने चक्रधरपुर स्थित इतवारी बाजार, पवन चौक और बाटा रोड स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया

 उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने चक्रधरपुर स्थित इतवारी बाजार, पवन चौक और बाटा रोड स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया

विनायक स्वीट्स और पवित्र मिष्ठान भंडार में गंदगी पाए जाने पर पांच - पांच हजार का अर्थदंड अधिरोपित किया गया और मिठाई दुकानदारों को मिठाई ढक कर हाइजीनिक तरीके से बेचने का निर्देश दिया गया

संतोष वर्मा

Chaibasaः जिला उपायुक्त के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अभिषेक आनंद ने आज चक्रधरपुर स्थित इतवारी बाजार, पवन चौक और बाटा रोड स्थित विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। विनायक स्वीट्स और पवित्र मिष्ठान भंडार में गंदगी पाए जाने पर पांच - पांच हजार का अर्थदंड अधिरोपित किया गया और मिठाई दुकानदारों को मिठाई ढक कर हाइजीनिक तरीके से बेचने का निर्देश दिया गया। बाटा रोड स्थित ठेले पर चाट में अखाद्य रंग डालकर बेचा जा रहा था, जिसे नष्ट करने के पश्चात दुबारा अखाद्य रंग का प्रयोग नहीं करने की चेतावनी दी गई। वहीं सुपर बाजार से नमकीन, सरसो तेल एवं रिफाइन तेल का नमूना लिया गया जिसे जांच हेतु राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होते ही अग्रेत्तर कारवाई की जाएगी। पवन चौक  स्थित विभिन्न किराना दुकान एवं मिष्ठान भंडार का भी निरीक्षण किया गया। 

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी के द्वारा सभी खाद्य कारोबारियों को फूड लाइसेंस प्राप्त करने और उसे अपने प्रतिष्ठान में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। वहीं होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेंट संचालकों को आवश्यक साफ सफाई रखने, एप्रोन एवं ग्लव्स पहन कर खाना बनाने का निर्देश दिया गया है।  उपयोग में लाए जा रहे कच्चे खाद्य सामग्री जैसे आटा, मैदा, तेल, पनीर, खोआ, मसाला आदि का एक्सपायरी डेट एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने के बाद ही इस्तमाल करने, गाय छाप या चंपई रंग का प्रयोग नहीं करने, अधिक मात्रा में फूड कलर का उपयोग नहीं करने एवं फूड स्टॉल में खाद्य सामग्री को ढक कर रखने के संबंध में निर्देश दिया गया। 

जो भी खाद्य कारोबारी फूड लाइसेंस के बगैर कारोबार कर रहे हैं उन्हें 7 (सात) दिनों के अंदर स्वयं या अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर www.foscos.fssai.gov.in के माध्यम से फूड लाइसेंस हेतु आवेदन करने का निर्देश दिया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने ज़िले के सभी खाद्य कारोबारियों एवं ठेला खोमचा संचालकों को चेतावनी दिया है, की अगले जांच के क्रम में अगर फूड लाइसेंस प्रतिष्ठान में प्रदर्शित नहीं पाया जाता है तो अर्थदंड वसूला जाएगा। कई खाद्य कारोबारी अपना फूड लाइसेंस स्टॉल में लगाने के बजाय घर पर रखे हैं उन्हें फूड लाइसेंस अपने प्रतिष्ठान, ठेला - खोमचा में अवश्य प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया।



Post a Comment

Please Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Previous Post Next Post