उपायुक्त चंदन कुमार के द्वारा डीएवी पब्लिक स्कूल-चाईबासा में आरटीई एक्ट-2009 के धारा 12(1)(c) के तहत 25% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन को नियम विरुद्ध तरीके से रोकने के आलोक में प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस किया जारी
विद्यालयों में आरटीई एक्ट-2009 के धारा 12(1)(c) के तहत 25% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन अनिवार्य रूप से किया जाना हैः डीसी
अभिभावकों के शिकायत पर उपायुक्त नें उठाया कड़ा कदम
संतोष वर्मा
Chaibasa ः पश्चिमी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त चंदन कुमार के द्वारा डीएवी पब्लिक स्कूल-चाईबासा में आरटीई एक्ट-2009 के धारा 12(1)(c) के तहत 25% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन को नियम विरुद्ध तरीके से रोकने के आलोक में प्राचार्य, डीएवी पब्लिक स्कूल- चाईबासा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, साथ ही निर्देशित किया गया है कि संलग्न बच्चों का विद्यालय में नामांकन नहीं लेने के मामले में दो दिनों के अंदर अपना स्पष्टीकरण दें, कि क्यों नहीं आरटीई एक्ट-2009 के धारा 12, 15, 18 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत विद्यालय की मान्यता को रद्द करने हेतु अग्रेतर कार्रवाई प्रारंभ की जाए।
उपरोक्त के संबंध में बताया गया कि विद्यालयों में आरटीई एक्ट-2009 के धारा 12(1)(c) के तहत 25% आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन अनिवार्य रूप से किया जाना है। इस संदर्भ में अलग-अलग अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों का डीएवी पब्लिक स्कूल चाईबासा में नामांकन नहीं देने के संबंध में अलग-अलग आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिनमें बताया गया है कि नामांकन हेतु उपलब्ध करवाए गए वैधानिक दस्तावेजों को विद्यालय प्रबंधन के द्वारा किस कारण से स्वीकार नहीं किया जा रहा है, स्पष्ट नहीं है। आवेदन देने वालों में श्री पवन गोडसोरा- ग्राम-अम्बराय, पो-शारदा, कमल हाईबुरु -पश्चिमी सिंहभूम, मागिन तापेए-पश्चिमी सिंहभूम व दिलीप सिंह कुदादा- गांव-टांगराई, पो-नाकाहासा द्वारा समर्पित आवेदनों के साथ संलग्न दस्तावेजों/प्रमाण पत्र का अवलोकन करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि विद्यालय प्रबंधन द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का विद्यालय में नामांकन नहीं कर नियम विरुद्ध कार्य किया जा रहा है।