Saraikela: जिला जेल सरायकेला में मासिक जेल अदालत, विधिक जागरूकता एवं चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन


सरायकेला: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, रांची के निर्देशानुसार एवं श्री रामाशंकर सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला-खरसावां के मार्गदर्शन में जिला जेल, सरायकेला में मासिक जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर तथा चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया।

इस अवसर पर तौसीफ मेराज सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला; श्री सोनू कुमार अस्सिस्टेंट जेलर,
 जिला कारा सरायकेला; चिकित्सक, जिला कारा सरायकेला; सहायक लोक अभियोजक, सरायकेला, LADC के चीफ, डिप्टी और अस्सिस्टेंट सहित अन्य पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।

कार्यक्रम के दौरान जेल बंदियों की पांच आवेदनों पर विचार किया गया। सचिव तौसीफ मेराज ने जेल बंदियों को संबोधित करते हुए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली निःशुल्क विधिक सहायता एवं सेवाओं की जानकारी दी। उन्होंने बंदियों को उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों से अवगत कराया एवं उन्हें सजा पूरी करने के बाद देश के एक बेहतर नागरिक बनने हेतु प्रेरित किया।

इस अवसर पर तौसीफ मेराज, सचिव एवं अन्य अधिकारियों द्वारा महिला वार्ड का भी निरीक्षण किया गया तथा महिला बंदियों से बातचीत कर यह जानकारी ली गई कि क्या उन्हें किसी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता है।

कार्यक्रम का उद्देश्य जेल बंदियों को उनके अधिकारों के साथ साथ मध्यस्थता के लाभ, आगामी नेशनल लोक अदालत दिनांक 13 सितंबर की जानकारी देना, निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना तथा उनके स्वास्थ्य की देखभाल सुनिश्चित करना था। इस प्रकार के कार्यक्रम बंदियों के मानसिक, सामाजिक एवं कानूनी सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय पहल हैं।

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