उपायुक्त चंदन कुमार नें लिया संज्ञान तो सीओ के द्वारा राशन डीलर मनीषा बेहरा व पति चितरंजन बेहरा के बिरूद्व कुमारडुंगी थाना में हुआ मामला दर्ज
उपायुक्त नें डीलर से मांगा गया लिखित स्पष्टीकरण व लाईसेंस रद्द करने की प्रर्किया हुई शुरू
संतोष वर्मा
Chaibasa ः पश्चिमी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त चंदन कुमार के निर्देशन में हाटगम्हरिया प्रखंड अनुज्ञप्ति संख्या- JH-33401-368-2024/03, जन वितरण प्रणाली दुकानदार- श्रीमती मनीषा बेहरा और उनके पति चितरंजन बेहरा, दोनों ग्राम-हेसेलकुटी, थाना-कुमारडुंगी के ऊपर लगभग 41 बोरा जन वितरण प्रणाली के चावल काग कालाबजारी करने के प्रयास के विरुद्ध कुमारडुंगी थाना में अंचल अधिकारी -सह- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, हाटगम्हरिया के द्वारा प्राथमिकी दर्ज करवाया गया है।

*हाटगम्हरिया प्रखंड अनुज्ञप्ति संख्या- JH-33401-368-2024/03, जन वितरण प्रणाली दुकानदार- श्रीमती मनीषा बेहरा के निलंबन अवधि में संलग्न जन वितरण प्रणाली दुकान के कार्डधारियों के हितों के मद्देनजर उक्त जन वितरण प्रणाली दुकान के सभी कार्डधारियों को जन वितरण प्रणाली दुकानदार, तारणी महिला मण्डल, अनुज्ञप्ति संख्या- 10/09, पंचायत-दिकुबालकण्ड के साथ सम्बद्ध किया जाता है।*
उक्त के आलोक में बताया गया कि प्राप्त सूचना कि उपरोक्त जन वितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा पिकअप वाहन संख्या- 0D09H- 0039 से 41 बोरा राशन का चावल को कालाबाजारी करने के उद्देश्य से ले जाया जा रहा था, जिसे स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा तिरिलपी चौक के पास पकड़ कर रखा गया है। प्राप्त सूचना के आलोक में उपायुक्त के निर्देशानुसार अंचल अधिकारी -सह- प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, हाटगम्हरिया के द्वारा तत्काल उक्त चौक पर पहुंचकर उक्त गाड़ी में लदे हुए चावल के बोरों का जांच किया गया। जांच के क्रम में पाया गया कि प्लास्टिक के 41 बोरों में जन वितरण प्रणाली का चावल को भर कर रखा गया है। पूछताछ में उक्त जन वितरण प्रणाली दुकानदार के द्वारा स्वीकार किया गया की प्लास्टिक के 41 बोरों में रखे गए करीब 2050 किलोग्राम जन वितरण प्रणाली के चावल को उनके द्वारा अपने पति चितरंजन बेहरा के सहयोग से कालाबाजारी करने के उद्देश्य ले जाया जा रहा था।