Saraikela: सिविल कोर्ट सरायकेला में बाल संरक्षण एवं संबंधित मुद्दों पर परामर्श बैठक आयोजित

सिविल कोर्ट सरायकेला में बाल अभिरक्षा एवं संबंधित मुद्दों पर परामर्श बैठक आयोजित...


सरायकेला: माननीय झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (JHALSA) के निर्देशानुसार आज सिविल कोर्ट, सरायकेला स्थित लोक अदालत भवन में बाल संबंधी मामलों से जुड़े हितधारकों के साथ एक परामर्श बैठक आयोजित की गई।

बैठक का मुख्य उद्देश्य विवादित मामलों में बाल अभिरक्षा से संबंधित विषयों पर सुझाव प्राप्त करना था। इस अवसर पर जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी श्री संतोष ठाकुर, बाल कल्याण समिति के सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, चाइल्डलाइन प्रतिनिधि, पैनल अधिवक्ता, पैरा लीगल वॉलंटियर्स तथा अन्य संबंधित हितधारक उपस्थित रहे।


बैठक को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री तौसीफ मेराज एवं मुख्य विधिक सहायता रक्षा अधिवक्ता (LADC) ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सभी विधिक कार्यवाहियों में बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वोपरि रखा जाना चाहिए।

बैठक में यह जोर दिया गया कि आर्थिक रूप से कमजोर मामलों में माता-पिता तथा बच्चे - तीनों को विधिक सहायता प्रदान की जानी चाहिए। किशोर न्याय अधिनियम एवं पॉक्सो अधिनियम से संबंधित प्रावधानों पर भी चर्चा की गई।

सत्र में वैवाहिक विवादों में बाल अभिरक्षा से जुड़े मामलों पर विस्तार से विचार-विमर्श हुआ। साथ ही, परित्यक्त अथवा परित्याजित बच्चों के दत्तक ग्रहण संबंधी प्रावधानों पर भी हितधारकों से सुझाव प्राप्त किए गए।

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