उपायुक्त चंदन कुमार नें किया किसानों से अपील
कहा बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ-2025 की अधिसूचित फसलें, अगहनी धान एवं भदई मक्का को बीमित कराने का सुनहरा अवसर
santosh verma
Chaibasa ःपश्चिमी सिंहभूम जिला दंडाधिकारी -सह- उपायुक्त चंदन कुमार के द्वारा जिला के किसान बंधुओं से अपील किया गया कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खरीफ-2025 की अधिसूचित फसलें, अगहनी धान एवं भदई मक्का को बीमित कराने का सुनहरा अवसर आपके लिए अभी उपलब्ध है। आप मात्र एक रुपये का टोकन प्रीमियम जमा करके अपनी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, असामान्य वर्षा, सूखा, कीट एवं रोग आदि से होने वाले संभावित नुकसान से सुरक्षित कर सकते हैं। योजना के तहत बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 निर्धारित है। इसके लिए आप अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र या बैंक शाखा में आवश्यक दस्तावेज के साथ जाकर आसानी से अपना पंजीकरण करा सकते हैं।*
उपायुक्त ने कहा कि यह योजना किसानों की आय को सुरक्षित और स्थिर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए सभी किसान भाई-बहन समय पर अपनी फसलों का बीमा कराएं और योजना का अधिकतम लाभ उठाएं।
*■ आवश्यक दस्तावेज:-*
1. आधार कार्ड – पहचान प्रमाण
2. खसरा/खतियान – जमीन के मालिक होने का प्रमाण
3. बैंक पासबुक – बैंक खाता और IFSC कोड
4. भूमि रजिस्ट्रेशन प्रमाण – भूमि की वैधता
5. वंशावली – पारिवारिक अधिकार का प्रमाण
6. स्वघोषणा पत्र – स्वयं द्वारा प्रमाणित विवरण
*■ किसान के लिए क्लेम (मुआवजा) प्रक्रिया:-*
◆ असफल बुआई (Prevented Sowing):-
अगर किसी क्षेत्र में बाढ़ या सूखे के कारण 75% से अधिक क्षेत्र में बुवाई नहीं हो पाती, तो उस क्षेत्र के प्रत्येक बीमित किसान को उसके बीमित क्षेत्र की 25% राशि मुआवजे के रूप में दी जाती है।
◆ फसल कटाई के बाद नुकसान:
यदि कटाई के बाद खेत में रखी फसल को ओलावृष्टि बेमौसम बारिश चक्रवात आदि से नुकसान होता है, तो किसान 72 घंटे के भीतर 14447 पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
◆ फसल कटाई के आधार पर