उपायुक्त चंदन कुमार के द्वारा शिक्षा विभाग में दोनों प्रभारी प्रधानाध्यापक के बिरूद्द झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 2016 के तहत लघु दंड अधिरोपित किया गया व दोनो प्रभारी प्रधानाध्यापक को चेतावनी भी निर्गत करने का निर्देश दिया गया
त्रिदीप कुमार साव- प्रभारी प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय- बालजोड़ी, प्रखंड- सोनुआ एवं श्रीमती प्रमिला कुजूर- प्रभारी प्रधानाध्यापिका, राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय- आसनतलिया, प्रखंड- सोनुआ, पर कर्तव्यहीनता के आरोप
santosh verma
Chaibasa ः पश्चिमी सिंहभूम जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त चंदन कुमार के द्वारा त्रिदीप कुमार साव- प्रभारी प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय- बालजोड़ी, प्रखंड- सोनुआ एवं श्रीमती प्रमिला कुजूर- प्रभारी प्रधानाध्यापिका, राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय- आसनतलिया, प्रखंड- सोनुआ, पर कर्तव्यहीनता के आरोप में झारखंड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली- 2016 के तहत लघु दंड अधिरोपित किया गया है। इसके तहत त्रिदीप कुमार साव- प्रभारी प्रधानाध्यापक का एक वार्षिक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से और श्रीमती प्रमिला कुजूर- प्रभारी प्रधानाध्यापिका का एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा दोनों प्रभारी प्रधानाध्यापक को चेतावनी भी निर्गत करने का निर्देश दिया गया है।
उक्त के आलोक में बताया गया कि त्रिदीप कुमार साव- प्रभारी प्रधानाध्यापक, मध्य विद्यालय- बालजोड़ी, प्रखंड- सोनुआ के द्वारा कक्षा 1 से 5 में नामांकित छात्र/छात्रा- 176, वास्तविक छात्र-छात्रा उपस्थिति- 61, जबकि इनके द्वारा एसएमएस में 152 छात्र-छात्रा की उपस्थिति और वर्ग 6 से 8 में नामांकित छात्र-छात्राओं- 112 के विरुद्ध वास्तविक उपस्थिति- 35 थी, जबकि इनके द्वारा एसएमएस में 93 छात्र-छात्राओं की उपस्थिति दर्ज कराई गई थी। इसके साथ ही इनके द्वारा विद्यालय में कक्षाओं की स्थिति, विद्यालय के शौचालय की स्थिति बेहतर नहीं रखने और विद्यालय अनुदान एवं विद्यालय इको क्लब में उपलब्ध राशि से संबंधित उचित विपत्र प्रस्तुत नहीं करने का आरोप लगाया गया था।
इसी प्रकार श्रीमती प्रमिला कुजूर- प्रभारी प्रधानाध्यापिका, राजकीय बुनियादी मध्य विद्यालय- आसनतलिया, प्रखंड- सोनुआ पर विद्यालय में बेहतर ढंग से कक्षा का संचालन नहीं कराने, विद्यालय के शौचालय की खराब स्थिति, विद्यालय में लकड़ी से मध्याह्न भोजन बनाने, पुस्तकालय कक्ष के संचालन में लापरवाही बरतने और विद्यालय इको क्लब के तहत प्रदत्त राशि खर्च के अनुरूप सामग्रियों की अनुपलब्धता रहने सहित अन्य आरोप लगाए गए थे।
दोनों प्रभारी प्रधानाध्यापक के विरुद्ध प्राप्त शिकायत के उपरांत जिला दंडाधिकारी-सह-उपायुक्त के निर्देशानुसार क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी- सदर चाईबासा के द्वारा समस्त मामले का जांच किया गया तथा जांच में लगाए गए आरोप सही पाया गया, तदुपरांत उनके ऊपर उपरोक्त दंड अधिरोधित किया गया।