अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 तथा झारखंड अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध नियम 2022 के विभिन्न प्रावधानों के अधीन लो इंफोर्समेंट एजेंसी को प्रदत्त शक्तियों, कार्यों एवं दायित्व की जानकारी के निमित्त एकदिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।


 चाईबासा ( संतोष वर्मा ) :  सिंहभूम (कोल्हान)आयुक्त कार्यालय, चाईबासा स्थित सभागार में प्रमंडलीय आयुक्त  मनोज कुमार के अध्यक्षता व सिंहभूम पुलिस उपमहानिरीक्षक अजय लिंडा के मौजूदगी एवं प्रमंडल अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम व सरायकेला -खरसावां जिला के दण्डाधिकारी -सह-उपायुक्त, आयुक्त के सचिव श्रीमती नमिता कुमारी की उपस्थिति में अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध अधिनियम 2019 तथा झारखंड अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध नियम 2022 के विभिन्न प्रावधानों के अधीन लो इंफोर्समेंट एजेंसी को प्रदत्त शक्तियों, कार्यों एवं दायित्व की जानकारी के निमित्त एक दिवसीय संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 


उक्त कार्यक्रम में वित्त विभाग मुख्यालय रांची से उपस्थित संयुक्त सचिव, प्रशाखा पदाधिकारी एवं कनीय सचिवालय सहायक के द्वारा पीपीटी के माध्यम से उक्त अधिनियम से संबंधित विस्तृत जानकारियों को बिंदुवार प्रदर्शित किया गया। 


उक्त संवेदीकरण कार्यशाला में सरायकेला -खरसावां जिला उपायुक्त अरवा राजकमल, पूर्वी सिंहभूम जिला उपायुक्त श्रीमती विजया जाधव, पश्चिमी सिंहभूम जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल, वित्त विभाग के संयुक्त सचिव- अखौरी शशांक सिंहा, सरायकेला-खरसावां पुलिस अधीक्षक श्री आनंद प्रकाश, प्रमंडल तहत जिले से अपर उपायुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सहित वित्त विभाग से प्रशाखा पदाधिकारी श्रीकांत सारंगी एवं कनीय सचिवालय सहायक पीयूष नयन आदि उपस्थित रहे।

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