सरायकेला ( दीपक कुमार दारोघा ) : समाहरणालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक में उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने तंबाकू नियंत्रण को लेकर विशेष जांच अभियान चलाने का निर्देश दिये।
सार्वजनिक स्थलों में तंबाकू सेवन पर रोक लगाने, स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू बिक्री पर रोक लगाने सहित विभिन्न बिंदुओं पर उन्होंने दिशा निर्देश दिये।
इससे पहले बैठक में बताया गया कि कोटपा अधिनियम की विभिन्न धाराएं यथा कोटपा 2003 के धारा (4) के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। उल्लंघनकर्ता को 200 रुपये तक जुर्माना किया जाएगा।
धारा 5(1) एवं 5(3) के अनुसार किसी भी तंबाकू पदार्थ के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध है। इसका उल्लंघन पर दो वर्ष की कारावास, एक हजार आर्थिक दंड अथवा दोनों का प्रावधान है।
धारा 6A के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू उत्पादन बेचना या उनके द्वारा बेचवाना दंडनीय अपराध है।
धारा 6 के अनुसार सभी शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादन बेचने वालों पर प्रतिबंध लगाया गया है।
बैठक में अपर उपायुक्त सुबोध कुमार, सिविल सर्जन डॉ अजय कुमार, सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी रामकृष्ण कुमार के अलावे जिला परिवहन पदाधिकारी, श्रम अधीक्षक, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित संबंधित पदाधिकारी की उपस्थित रही।