पोक्सो एक्ट के आरोपी को 22 साल की सजा, 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया


चाईबासा: नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी बुधन सिंह सुंडी को न्यायालय ने पोक्सो एक्ट के तहत 22 वर्ष की कठोर कारावास व 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. उल्लेखनीय है कि पश्चिम सिंहभूम जिला अन्तर्गत मुफ्फसिल थाना में धारा-376(3), 506 भादवि एवं 4/6 पोक्सो एक्ट के तहत मामला अभियुक्त बुधन सिंह सुन्डी, पिता बिजय सिंह सुन्डी, ग्राम-नरसण्डा, थाना- मुफ्फसिल, चाईबासा के विरूद्ध नाबालिक बच्ची से दुष्कर्म करने के आरोप में दर्ज किया गया था. अभियुक्त ने 11 अक्टूबर 2022 को रात में पीड़िता के घर में घुसकर डरा-धमका कर दुष्कर्म किया.

अनुसंधान के क्रम में पुलिस ने बुधन सिंह को किया था गिरफ्तार

अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा अभियुक्त बुधन सिंह सुन्डी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. इसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में पोक्सो केस सं0-60/2022 में 27 जून को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा अभियुक्त बुधन सिंह सुन्डी को धारा-4 (2) पोक्सो में 22 साल का कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा दी गई है.

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