राहुल गांधी के मामले में फैसला टला, अब 9 अक्टूबर को होगी सुनवाई
santosh verma
Chaibasa : चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में गृह मंत्री अमित शाह पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर चल रहे केस में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सुनवाई शनिवार को नहीं हो सकी। राहुल गांधी ने अपने विरुद्ध दर्ज मुकदमे में ट्रायल के दौरान निजी उपस्थिति से छूट के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 205 के तहत आवेदन दाखिल किया है। इस आवेदन पर अदालत को 4 अक्टूबर को फैसला सुनाना था। लेकिन न्यायाधीश सुप्रिया रानी तिग्गा के अवकाश पर रहने के कारण सुनवाई टल गई। अब इस मामले की अगली तारीख 9 अक्टूबर 2025 निर्धारित की गई है। इस प्रकरण में 22 सितंबर को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी हो चुकी थीं और अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद 4 अक्टूबर को फैसला आना था, मगर न्यायाधीश की अनुपस्थिति के चलते सुनवाई नहीं हो सकी। अब सबकी निगाहें 9 अक्टूबर पर टिकी है, जब अदालत नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आवेदन पर अपना निर्णय सुनाएगी। राहुल गांधी का यह आवेदन इसलिए अहम है क्योंकि यदि अदालत उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे देती है, तो वे अपने संसदीय और राजनीतिक कार्यक्रमों में बिना किसी बाधा के हिस्सा ले सकेंगे। वहीं, यदि अदालत उनका आवेदन खारिज करती है, तो उन्हें आगे की सभी सुनवाईयों में अदालत के समक्ष पेश होना पड़ेगा। मौके पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के स्थानीय अधिवक्ता क्रमशः सुभाष चन्द्र मिश्रा , प्रणब दरिपा , मिली बिरुवा , सरस्वती दास , कांग्रेस जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर दास , जिला प्रवक्ता त्रिशानु राय उपस्थित थे ।
